दीपावली त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए जोगिन्दरनगर शहर में अब निर्धारित स्थान के अतिरिक्त आतिशबाजी व पटाखे आदि बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जोगिन्दरनगर शहरी क्षेत्र में मंदिर रोड़, एनएसी मार्केट, कॉलेज रोड, जोगिन्दरनगर मार्केट, बस स्टैंड के सामने तथा जोगिन्दरनगर बाजार के तमाम क्षेत्र में किसी भी दुकान में आतिशबाजी व पटाखों आदि के भंडारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए उपमंडल दंडाधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी आदि की घटनाओं को रोकने तथा लोगों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जोगिन्दरनगर शहरी क्षेत्र में केवल पुराने मेला मैदान में ही आतिशबाजी व पटाखे आदि बेचने की अनुमति रहेगी।
इसके लिए संबंधित विक्रेता को एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी व पटाखे आदि बेचने के इच्छुक दुकानदार तमाम औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए 3 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि कोई दुकानदार निर्धारित स्थान के अलावा शहर में आतिशबाजी व पटाखे आदि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संदर्भ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
उपमंडल दंडाधिकारी डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि जोगिंद्रनगर शहरी क्षेत्र में मंदिर रोड, एनएसी मार्केट, कॉलेज रोड, जोगिन्दरनगर मार्केट, बस स्टैंड के सामने तथा जोगिंद्रनगर बाजार के तमाम क्षेत्र में किसी भी दुकान में आतिशबाजी व पटाखों आदि के भंडारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।