जोगिंद्रनगर में पटाखे बेचने पर रोक

जोगिंद्रनगर — उपमंडलीय दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर रतन गौतम द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली के मद्देजर जोगिंद्रनगर क्षेत्र में आगजनी आदि की घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर कुछ स्थानों पर आतिशबाजी एवं पटाखों के भंडारण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपमंडलीय दंडाधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मानव जीवन, सार्वजनिक संपत्ति तथा नागरिक सुरक्षा के दृष्टिगत जारी आदेशों के अनुसार जोगिंद्रनगर बाजार क्षेत्र के मंदिर रोड, नगर पंचायत मार्केट, कालेज रोड, जोगिंद्रा मार्केट, बस अड्डे के सामने किसी भी तरह के पटाखों और आतिशबाजी आदि का भंडारण करने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उपमंडलीय दंडाधिकारी जोगिंद्रनगर रतन गौतम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जोगिंद्रनगर क्षेत्र में आतिशबाजी एवं पटाखों के भंडारण तथा बिक्री हेतु पुराना मेला मैदान का स्थान चिन्हित किया गया है। वहीं पर ही इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के आधार पर ही पटाखों तथा आतिशबाजी की बिक्री कर सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उपमंडलीय दंडाधिकारी द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार दीपावली त्योहार के दौरान प्रदूषण और शोर शराबे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रात्रि 10 बजे से प्रातः छह बजे तक आतिशबाजी व पटाखों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट है कि जहां पर पर्याप्त खुले स्थान पर अग्निशमन आदि का प्रबंध किया जा सकता है, वहीं पर आतिशबाजी का प्रयोग किया जा सकता है।

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