गैस्ट टीचर्स, आपदा राहत और होम स्टे पॉलिसी को मिली मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, आपदा राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले निर्णयों पर मुहर लगी।

बैठक में गैस्ट-फैकल्टी नियुक्ति की पॉलिसी को मंजूरी दी गई। शिक्षकों की कमी झेल रहे ट्राइबल इलाकों के स्कूलों में अब गैस्ट टीचर तैनात होंगे।

नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत स्कूलों में पीरियड आधार पर गैस्ट-टीचरों की नियुक्ति की जाएगी।

नए नियमों के तहत प्राथमिक स्कूलों में 200 रुपए प्रति पीरियड, अपर-प्राइमरी में 250 रुपए, हायर स्कूलों में 400 रुपए और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में 550 रुपए प्रति पीरियड का भुगतान किया जाएगा।

आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज
बैठक में बरसात के दौरान आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।

लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन की तैयारी
बैठक में भोटा अस्पताल की जमीन को महाराज जगत मेडिकल रिलीफ सोसायटी को ट्रांसफर करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन पर चर्चा हुई। उसमें कुछ त्रुटियां पाई गईं हैं। मुख्यमंत्री ने त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इसे दोबारा कैबिनेट में लाया जाए। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। हालांकि इस संशोधन से जुड़े विवाद और धार्मिक संस्थाओं के दबाव के चलते फैसला आसान नहीं होगा।

11 साल सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित
बैठक में शिक्षा विभाग में 11 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगी जलवाहकों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसे निर्णय से 928 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रैस वार्ता के दौरान दी।

जोगिन्दरनगर की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को
करें।