जेबीटी टेट नहीं दे सकते बीएड प्रशिक्षु : हाई कोर्ट

जेबीटी टेट में एंट्री की सोच रहे बीएड प्रशिक्षुओं को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बीएड उम्मीदवारों को जेबीटी टेट देने पर रोक लगा दी। जेबीटी यूनियन अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा की यूनियन के ओर से हाईकोर्ट में पैरवी करते समय यह दलील रखी गई थी की जब जेबीटी बनाम बीएड केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वर्तमान में शिक्षा विभाग को जेबीटी टेट में नियम बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

साथ ही उन्होंने बताया कि जिस अधिसूचना को आधार बनाकर बीएड उम्मीदवार हिमाचल में जेबीटी कैडर में जगह बनाना चाहते हैं उस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न बल्कि रद्द करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी उस अधिसूचना पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं।

इसीलिए बीएड उम्मीदवारों को हाल ही में जेबीटी टेट देने से रोका जाए। इन्ही बातों को मद्देनजऱ रखते हुए कोर्ट ने जेबीटी का पक्ष लेते हुए यह निर्णय सुनाया। संघ महासचिव जगदीश परियाल ने भी प्रदेश के तमाम जेबीटी प्रशिक्षुओं को कोर्ट के इस निर्णय पर शुभकामनाएं दी। साथ ही यूनियन का इस लड़ाई में साथ देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया।

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