हिमाचल में पहली अप्रैल से लागू होंगी टोल की नई दरें

आबकारी कराधान विभाग ने प्रदेश भर में तय टोल की नई दरों पर सुझाव मांगे हैं। हिमाचल में टोल की नई दरें पहली अप्रैल से लागू होंगी।

विभाग ने आपत्ति और दावे दाखिल करने के लिए दस दिन की मोहलत दी है। इस बारे में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकार ने टोल एक्ट 1975 के तहत जारी की गई अधिसूचना में भारी मालवाहक वाहन 250 क्विंटल तक 720 रुपए, 120 से 250 क्विंटल तक 570 रुपए, 90 से 120 क्विंटल तक 320 रुपए और 20 से 90 क्विंटल तक 170 रुपए टोल तय किया गया है।

जबकि छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 20 क्विंटल तक 130 रुपए प्रति दिन टोल देना होगा।

वहीं, 12 सवारियों के वाहन के लिए 180 रुपए, पैसेंजर वाहनों में छह से 12 सवारियों के लिए 110 रुपए, अन्य हल्के वाहनों के लिए 70 रुपए जबकि मोटर और स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपए टैक्स तय किया गया है।

उन्होंने बताया कि टोल शुल्क के संबंध में आने वाले आपत्ति और दावों पर विभाग विचार करेगा

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