हिमाचल सरकार के लिए सुखमय रहा शुक्रवार

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। कोर्ट में चल रहे 2 मामलों में सरकार को राहत मिली है। एक मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थी, तो दूसरे की सुप्रीम कोर्ट में। देश के सर्वोच्च न्यायालय मेें जो केस लगा था, वह सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर था। इस मामले में प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। आदेश के अनुसार सीपीएस रहे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इन पर उच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 50 लागू नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दो हफ्ते का नोटिस दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। हिमाचल सरकार की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 50 के तहत विधायकों की सदस्यता जा सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद विधायक अपने पद पर बने रहेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार में तैनात छह विधायकों को सीपीएस पद से हटा दिया है। इसके बाद विधायकों को हटाने की बात कही गई थी, जिसके चलते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से सरकार को बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा द्वारा दावे किए जा रहे थे कि हिमाचल में फिर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इससे संकट के बादल छंट गए हैं।