हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाले राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों पर बढ़ाए गए स्पेशल रोड टैक्स में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से नए टैक्स का प्रारूप तैयार कर दिया गया है।
इस प्रारूप को सरकार ने ई-गजट पर प्रकाशित कर दिया है। अब सात दिनों के अंदर लोगों से आपत्तियां एवं दावे मांगे गए हैं। आपत्तियोंं एवं दावों के बाद राज्य सरकार की ओर से टैक्स कटौती की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री ने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले गैर पंजीकृत वाहनों पर प्रदेश के हित को देखते हुए टैक्स बढ़ाया गया था।
इसके बाद तीन राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर मिलने आए थे। ये ऑपरेटर टैक्स में कटौती करने की मांग कर रहे थे। इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने टैक्स में आधे से ज्यादा कटौती कर दी है, लेकिन कुछ न कुछ टैक्स हिमाचल को जरूर देना पड़ेगा।
गौरतलब है कि बाहरी राज्यों के वाहनों पर राज्य सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया था। इसके बाद दिल्ली, पंजाब व चडीगढ़ के ऑपरेटर इस टैक्स को कम करने की मांग कर रहे थे।
इस बारे में मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं, हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म कारोबारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसके बाद सरकार ने प्रदेश व पर्यटकों के हित को ध्यान में रखते हुए टैक्स में कटौती की है।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश व पर्यटकों के हित को ध्यान में रखते हुए टैक्स में कटौती की है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से नए टैक्स का प्रारूप तैयार कर दिया गया है।
आपत्तियोंं एवं दावों के बाद राज्य सरकार की ओर से टैक्स कटौती की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।