हिमाचल में टोल टैक्स के बढ़े दाम, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

हिमाचल प्रदेश में टोल टैक्स की दरों में एक बार फिर से राज्य सरकार ने बदलाव किया है। टोल बैरियरों में वाहनो से वसूल किए जाने वाले टोल टैक्स में 30 रूपए से लेकर 130 रूपए तक की वृद्धि की गई है।

सरकार ने इस संबंध में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल टैक्स की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट, 1975 के तहत तय की गई इन दरों को 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

नई दरों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर टोल शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन के लिए प्रतिदिन टोल 170 रुपये तय किया गया है। वहीं 12+1 सवारी क्षमता तक के यात्री वाहनों के लिए टोल 130 रुपये रहेगा।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मिनी बसों के लिए टोल 320 रुपये, जबकि 32+1 से अधिक क्षमता वाले यात्री वाहनों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है।

दो एक्सल से अधिक बस या ट्रक (12000 से 20000 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू) के लिए 570 रुपये टोल देना होगा। हालांकि इस टोल में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।

वहीं तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए टोल 600 रुपये तय किया गया है,जबकि भारी निर्माण मशीनरी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट व मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 800 रुपये शुल्क तय किया गया है।

अत्यधिक भारी वाहन (60000 किलोग्राम से अधिक जीवीडब्ल्यू) पर 900 रुपये टोल लगेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर (पब्लिक या प्राइवेट कैरियर परमिट वाले) के लिए 100 रुपये, मोटर रिक्शा व स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपये, जबकि बैरियर के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन टोल निर्धारित किया गया है।