मंडी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्तूबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि पहली अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्तूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 11 को नामांकन पत्रों को जांचा जाएगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर है।
30 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे. 2 नवंबर को मतगणना होगी। अरिंदम चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार निर्वाचन विजय शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2365 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट
अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्तूबर को वोट डाले जा सकेंगे। इसके लिए 2365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
जिला में महिला वोटरों की संख्या ज्यादा
अरिंदम चौधरी ने बताया कि जिला मंडी में इस बार 8 लाख 15 हजार 463 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें महिला वोटरों की संख्या पुरूषों से अधिक है। महिला मतदाता 4 लाख 8 हजार 382 और पुरूष मतदाता 4 लाख 7 हजार 79 हैं। इसके अलावा 2 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं।
6 जिलों के लोग चुनेंगे मंडी का सांसद
अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के चार विधानसभा क्षेत्र, शिमला के रामपुर और चंबा के भरमौर क्षेत्र के साथ किन्नौर एवं लाहुल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि मंडी का धर्मपुर क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12 लाख 85 हजार 903 मतदाता हैं। इनमें 6 लाख 38 हजार 499 महिला मतदाता और 6 लाख 47 हजार 399 पुरूष वोटर हैं। सर्विस वोटर की संख्या 13390 हैं। इसके साथ ही तीसरे जेंडर के 5 मतदाता हैं। अभी पहली अक्तूबर को वोटर लिस्ट अंतिम रूप में प्रकाशित होगी, इसलिए मतदाताओं के आंकड़े में छुटपुट परिवर्तन संभावित है।
वोटर कार्ड के अलावा 11 दस्तावेज मान्य
अरिंदम चौधरी ने बताया कि सभी मतदाताओं को लोकसभा उपचुनाव के दौरान 30 अक्तूबर को मतदान करने के लिए अपनी पहचान हेतु मतदान केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान हेतु आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों-विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फ ोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।