पेंशन के लिए 10 साल की रेगुलर सर्विस जरूरी : हाई कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि सरकारी कर्मचारी पेंशन लेने का अधिकार तभी रखता है, जब उसने नियमित सेवा का दस वर्ष का सेवाकाल पूरा किया हो। पेंशन से जुड़े मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदर सिंह नामक मामले में पारित फैसले की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि बतौर दिहाड़ीदार की गई सेवा और नियमित सेवा के कार्यकाल को जोड़कर यदि सरकारी कर्मी के दस वर्षों का सेवाकाल बनता है, तभी सरकारी कर्मी पेंशन लेने का हक रखेगा।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह मामले में यह व्यवस्था दी है कि पांच वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को एक वर्ष की नियमित सेवा के बराबर गिना जाएगा। 10 वर्ष की दिहाड़ीदार के रूप में सेवा को दो वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा। ताकि कर्मी एक या दो वर्षों की नियमित सेवा की कमी के चलते पेंशन के लाभ से वंचित न हो सके।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की पीठ ने बालों देवी के मामले में यह फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ, न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पारित फैसले से सहमति जताई।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदर सिंह नामक फैसले को लेकर एकल पीठ व अन्य खंडपीठ के फैसलों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया था, जिस कारण मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। एकल पीठ व अन्य खंडपीठ का यह मत था कि अगर नियमित सेवा के साथ दिहाड़ीदार सेवा का लाभ देते हुए आठ वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उस स्थिति में सरकारी कर्मी पेंशन लेने का हक रखेगा।

उल्लेखनीय है कि सुंदर सिंह के फैसले में आठ साल की सेवा को 10 वर्ष आंकने का भी जिक्र किया गया है, जबकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का यह मत था कि नियमित सेवा के साथ दिहाड़ीदार सेवा का लाभ देते हुए अगर 10 वर्ष की सेवा का कार्यकाल पूरा होता है, तभी सरकारी कर्मी नियमित पेंशन लेने का हक रखेगा।