कोरोना से बचाव हेतु लोग करें सहयोग : अमित मैहरा

जोगिन्दरनगर : जोगिन्दरनगर उपमंडल के तहत कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई प्रतिबन्ध लगाए गए हैं. वहीँ शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएँगे. शादी व अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी. जोगिन्दरनगर के एसडीएम अमित मैहरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शादी के लिए अनुमति लेने हेतु प्रदेश सरकार के कोविड अनुमति वेब पोर्टल covid.hp.gov.in पर लॉग इन करना होगा.

ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार,आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या,आयोजन स्थल,आयोजन की तिथि,आवेदक का सम्पूर्ण विवरण के अलावा आधार कार्ड व पते का प्रमाण पत्र आदि भी अपलोड़ करना होगा.

 

 

 

 

 

एसडीएम ने बताया कि 23 अप्रैल से उपमंडल के तहत सभी धार्मिक स्थानों में पूजा को छोड़कर अन्य सभी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा.इसके साथ ही शनिवार व रविवार को आवश्यक व जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान,जिम, खेल काम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे.

अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा ज़ारी नए दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए उडनदस्तों का भी गठन कर लिया गया है. ये उड़न दस्ते समय-समय पर निरीक्षण का कार्य करेंगे.

दिशा निर्देशों की अवलेहना पर व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत क़ानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी.

एसडीएम ने सभी लोगों से कोरोना से बचाव हेतु एसओपी का कड़ाई से पालन करने की अपील की है तथा सभी लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है. हाथ व मुंह को नियमित धोते रहें व घर से बाहर कम निकलें.

 

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