शिमला : हिमाचल सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को कार और घर के लिए सस्ते लोन यानी एडवांस में बड़ी राहत दी है। विधायकों के लिए अब कार और घर के लिए एडवांस की अधिकतम सीमा एक करोड़ हो गई है। ये पहले चरण में 50 लाख का लोन ले सकेंगे।
यदि वे इस लोन को चुका दें, तो इतनी ही राशि की दूसरी किस्त भी ले सकेंगे। ऐसी ही राहत पूर्व विधायकों को भी दी गई है। इनके लिए इस सीमा को 30 लाख कर दिया गया है। हालांकि इनके लिए एक शर्त और भी है।
यदि इन्होंने पहले 65 लाख की अधिकतम सीमा तक लोन ले लिया होगा, तो इन्हें और एडवांस नहीं मिलेगा। यदि यह लोन लेकर कुछ चुका भी दिया है, तो उतनी राशि का एडवांस और मिल पाएगा, लेकिन अधिकतम सीमा फिर 30 लाख ही रहेगी।
इस बारे में विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। यह अधिसूचना हालांकि तीन मार्च की है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक गजट पर शनिवार को सार्वजनिक किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले बजट सत्र के दौरान ही यह मेहरबानी माननीयों पर सरकार ने की थी। उसी सत्र में विधायकों के बोर्डिंग एंड लॉजिंग पर आसान की गई शर्तों का फैसला अलग से हुआ था।