मंडी : कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए मंडी जिला में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। अगले आदेशों तक पूरे जिले में हर रोज यही व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मंडी ऋगवेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए लोगों से इस कर्फ्यू के दौरान सहयोग देने की अपील की है.
अवहेलना करने पर होगी कार्यवाही
अगले आदेशों तक पूरे जिले में हर रोज यही व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त मंडी ऋगवेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए लोगों से इस कर्फ्यू के दौरान सहयोग देने की अपील की है.
हो सकती है सजा
कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 269,270 के तहत मामला दर्ज़ होगा जिसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माने सहित सजा का प्रावधान है.
1077 पर करें फोन
उपायुक्त मंडी का कहना है कि लॉकडाउन के समय किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होने पर लोग 1077,226201,203,204 पर कर सकते हैं. उन्होंनें बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि आपातकालीन स्थिति में लोगों की समस्या का समाधान तुरंत हो सके.