हिमाचल में हटी चुनाव आचार संहिता

हिमाचल प्रदेश में चार सीटों के लिए हुए उपचुनावों के लिए आठ जिलों में लगाई गई आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता हटाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी शेड्यूल के मुताबिक पांच नवंबर को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने की बात कही गई थी, लेकिन प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटने के आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश मे मंडी संसदीय क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और अर्की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों के लिए 28 सितंबर को चुनाव संहिता लागू कर दी गई थी। प्रदेश के आठ जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू थी। इनमें शिमला, मंडी, कांगड़ा, लाहुल-स्पीति, सोलन, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिला शामिल थे। इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू थी, जबिक हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और बिलासपुर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं थी।

आदर्श आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश में विकासात्मक कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही प्रदेश में नियुक्त, तबादलों व अन्य कार्यो के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ रही थी। आदर्श आचार संहिता के बाद प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों, नियुक्ति और नियिमितकरण के मामलों को लेकर दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन अब आदर्श आचार संहिता के हटने की घोषणा होने के बाद कर्मचारियों की दिक्कतें कम हो गई है।

आदर्श आचार संहिता के हटने के बाद कर्मचारियों की नियक्ति, तबादलों एवं नियमितकरण के मामलों के लेकर विभागों को चुनाव आयोग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इन कर्मचारियों के तबादले, नियमितकरण व नियुक्तियां हो पाएगी। स्वास्थय विभाग, एचआरटीसी, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में कर्मचारी आदर्श आचार संहिता के हटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार समाप्त हो गया है।

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