हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पूरी होने के बाद बुधवार शाम को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट ने 17 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को अनुमोदित कर दिया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल के फैसले
- ये स्कूल ज्वालामुखी, नादौन, नगरोटा बंगवा, गगरेट, बड़सर, जवाली, जयसिंहपुर, घुमारवीं, भोरंज और सरस्वतीनगर शिमला में खोले जाएंगे। इससे पहले कैबिनेट ने सिर्फ चार डे-बोर्डिंग स्कूलों को अनुमोदित किया था।
- मंत्रिमंडल की इस बैठक में नई माइनिंग पॉलिसी-2024 को मंजूरी दी गई। इसमें अवैध खनन को रोकना और रोजगार के माध्यम पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। कैबिनेट ने उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के 80 पद भरने के लिए एक नई स्कीम को भी मंजूरी दी।
- यह स्कीम पहले से की जाने वाली भर्ती की पॉलिसी से अलग होगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के टोल बैरियर या एंट्री टैक्स बैरियर की नीलामी और टेंडर करने का फैसला भी लिया है।
- इसके जरिए सरकार प्रतिवर्ष 150 करोड़ राजस्व कमाती है। इनमें एंट्री प्वाइंट्स पर फास्ट टैग सुविधा शुरू करने का फैसला भी हुआ है।
- राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए तय की गई छह साल की आयु सीमा की शर्त में भी कैबिनेट ने वन टाइम छूट दे दी है। अब 30 सितंबर, 2024 तक छह साल की आयु पूरी करने वाला बच्चा भी मार्च, 2024 में पहली कक्षा में एडमिट हो पाएगा।
- इस तरह से साढ़े पांच साल की आयु के बच्चों को इस साल एडमिट कर लिया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने एलाइंस एयर के साथ शिमला से धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए एमओयू साइन करने का फैसला किया, जो जून, 2024 की अवधि के लिए होगा।
- राज्य के शहरी निकायों में ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड प्लेटफार्म को भी कैबिनेट ने अनुमति दे दी है।
- इसके लिए शहरी विकास विभाग में स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी स्थापित होगी।
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कॉरपोरेशन को सिविल वर्क के लिए भी इंपैनल कर लिया है।
- शादी की आयु सीमा बढ़ाने को विधेयक आएगा
- हिमाचल में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढक़र 21 साल करने के लिए राज्य सरकार वर्तमान बजट सत्र में ही विधायक रखेगी।
- इसके लिए कैबिनेट ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।
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