हिमाचल में मतदान के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 26 मई 2026 (प्रथम चरण), 28 मई 2026 (द्वितीय चरण) और 30 मई 2026 (तृतीय चरण) को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

यानी जिस दिन जहां वोट होगा, उस दिन की छुट्टी मिलेगी। इन तिथियों पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

इसके साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आने वाली दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।

यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा तथा इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्यता दी गई है।

हालांकि, जिला कुल्लू के विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायत करजन और सोयल तथा विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जाबन और नम्होग में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी जो किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं लेकिन संबंधित पंचायत में मतदान का अधिकार रखते हैं, उन्हें मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।

इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह आदेश मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है।