हिमाचल में लोकसभा के लिए 23 मई से मतदान शुरू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए मतदान की तारीखें तय कर दी हैं। पहले चरण में 23 से 25 और दूसरे चरण में 30 से 31 मई को मतदान होगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सुविधा केंद्रों में मतदान का प्रबंध किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह बात कही है। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के अलावा चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता पुलिस कर्मी, वीडियोग्राफर, चालक और परिचालक, सफाईकर्मी और चुनाव डयूटी में तैनात अन्य कर्मचारी मतदान तिथि से तीन दिन पूर्व 29 से 31 मई तक आरओ और एआरओ कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों में मतदान कर सकेंगे।
उन्होंने अधिकारियों को फार्म-6 और फार्म-8 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने और निवास स्थान परिवर्तन के लिए), चुनावी फोटो पहचान पत्र (एपिक) वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित निगरानी करने और राज्य निर्वाचन विभाग को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ जिलों में प्रपत्रों के निपटान संबंधित लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पते में बदलाव परिवर्तन, सुधार के दावों और आपत्तियों पर कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अंतिम तिथि 14 मई से पहले प्रपत्रों के निस्तारण पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त फार्म-6 में से लगभग 85 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है और जागरूकता प्रयासों से पिछले सात दिनों के दौरान अधिकांश लंबित फार्म प्राप्त हुए हैं, जिनका निस्तारण कर शीघ्र मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
मिलेगा डाक मतपत्र
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नए मानदंडों के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर एक मतदाता को संबंधित एआरओ द्वारा स्थापित सुविधा केंद्र पर ही अपना वोट डालने के लिए डाक मतपत्र प्रदान किया जाएगा और केवल सुविधा केंद्र पर ही मतदान किया जा सकता है।
विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने, एआरओ द्वारा जारी चुनाव डयूटी प्रमाणपत्र, मतदाता सुविधा केंद्रों में वोट डालने और मतपत्रों को समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने के चरणों के बारे विस्तारपूर्वक बताया गया है।