शिमला : पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को एक अधिसूचना ज़ारी की गई जिसके तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों को सैनेटाइजर व मास्क उपलब्ध करवाने जा रही है. अधिसूचना के तहत ग्राम विकास एवं पंचायती राज सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के खंड विकास अधिकारियों को इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं.
सभी बीडीओ को हुए आदेश
पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने मंगलवार को यह आदेश ज़ारी करते हुए प्रदेश के सभी विकास खण्डों के अधिकारियों को पंचायतों में स्थानीय स्तर पर लोगों को परिवार के अनुसार सैनेटाइजर मास्क खरीदने के बाद वितरित करने हेतु निर्णय लिया गया है.
सचिव रखेंगे क्रय का हिसाब
सम्बन्धित ग्राम पंचायत उक्त सामग्री खरीदने पर होने वाला व्यय अपने कार्यालय में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि में से वहन करेगी तथा सम्बन्धित पंचायत सचिव उक्त सामग्री को क्रय करने से पूर्व वित्त नियम 2002 के नियम 67 में अंकित प्रावधानों के तहत वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद सामग्री के क्रयएवं वितरण का इन्दराज कार्यालय स्टॉक रजिस्टर में करना सुनिश्चित करेंगे.
इन्हें प्रेषित हुई प्रतिलिपि
इस बारे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला,समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश और समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को आदेश की प्रतिलिपियाँ प्रेषित कर दी गई हैं.