अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में लागू होगी धारा-163 : डीसी

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस बार उत्सव में काफी संख्या में देवी-देवता और लोगों के जुटने की संभावनाएं हैं, जिसके चलते यहां असामाजिक तत्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है।

13 से 19 अक्तूबर तक मनाया जाएगा दशहरा पर्व

ऐसे में उन्होंने क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है कि पुलिस, अर्द्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी पुलिस स्टेशन कुल्लू, भुंतर व मनाली क्षेत्रों में 13 से 19 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी।

जिले की सीमाएं होंगी सील

दशहरा उत्सव को लेकर जिला कुल्लू की सीमाएं सुरक्षा की दृष्टि से सील होंगी और कुल्लू जिले के प्रवेश द्वार बजौरा में चैकपोस्ट लगाई जा रही है, जबकि फोरलेन में भी यहां चैकपोस्ट लगाकर चैकिंग की जाएगी। उधर, लाहौल-स्पीति की ओर से आने वाले हर व्यक्ति पर भी पुलिस की नजर रहेगी।

जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी

जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रत्येक चयनित जनप्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुन्तर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उपप्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हथियार सहित कुल्लू जिले में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अविलम्ब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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