हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब फेरीवाले लाइसेंस के बिना गांवों में सामान नहीं बेच सकेंगे। सामान बेचने के लिए अब उनके स्ट्रीट वेडिंग लाइसेंस बनाए जाएंगे।
स्ट्रीट वेडिंग लाइसेंस बनाने के लिए विक्रेताओं की पुलिस वेरीफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा एक से अधिक पंचायतों में सामान बेचने वालों को खंड विकास अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
पंचायती राज विभाग की ओर से स्ट्रीट वेडिंग लाइसेंस के नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण विक्रेता, जिसे विक्रय लाइसेंस जारी किया गया है, उनको निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा समय-समय पर निर्धारित विक्रय शुल्क का भुगतान करना होगा।
प्रत्येक विक्रय लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। ग्रामीण पथ विके्रता को विक्रय लाइसेंस जारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों और ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहले से ही विक्रय गतिविधियां संचालित करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा ग्राम पंचायत अपनी आम या विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा इन स्ट्रीट वेंडिंग के नियमों के तहत ऐसे क्षेत्रों को विक्रय क्षेत्र घोषित करेगी, जहां लोगों की आवाजाही उचित रूप से अच्छी हो और जहां स्थान भी उपलब्ध हो।
फुटपाथ पर विक्रय क्षेत्र की अनुमति नहीं होगी, ताकि आम जनता का आने और जाने में आसानी हो सके।
ग्राम पंचायत घोषणा के साथ विक्रय क्षेत्र का सटीक चित्र संलग्न करेगी और विक्रय क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण पथ विक्रेता के लिए न्यूनतम चार वाई चार फुट का स्थान उपलब्ध कराएगी।
ग्राम पंचायत अपनी आम या विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा प्राकृतिक बाजार घोषित करेगी, जिसमें उन बाजार स्थलों का उल्लेख होगा, जहां विके्रता और खरीददार पारंपरिक रूप से उत्पादों या सेवाओं के क्रय-विक्रय के लिए एकत्रित होते रहे हैं।
इन प्राकृतिक बाजारों को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय क्षेत्र घोषित करने पर भी विचार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे इन नियमों के तहत ग्राम पंचायत को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और निर्धारित दर पर एकमुश्त लाइसेंस पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा।
लाइसेंस जारी करते समय हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले ग्रामीण विक्रेताओं के रजिस्टर में उनकी जानकारी दर्ज करेगी।
आवेदन प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत पुलिस सत्यापन के लिए आवेदन अग्रेषित करेगी और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवेदन पर विचार करेगी और उस पर उचित निर्णय लेगी।
यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक ग्राम पंचायतों के संबंध में ग्रामीण पथ विक्रेता लाइसेंस की आवश्यकता है, तो वह खंड विकास अधिकारी को आवेदन करेगा, जो पुलिस सत्यापन और अपेक्षित शुल्क की प्राप्ति के बाद लाइसेंस प्रदान करेगा।
पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना जारी होने से 30 दिन के भीतर किसी को अगर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह लिखित आपत्ति या सुझाव निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकते हैं।