मंडी जिला में धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

मंडी : प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मंडी जिला में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए अब अनुमति लेनी पड़ेगी। शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए अधिकतम इंडोर में 100 लोग और आउटडोर आयोजनों के लिए अधिकतम 300 लोगों के एकत्र होने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम को पूर्व सूचित करना होगा।

आयोजन के दौरान कोविड प्राटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। जिले में धार्मिक स्थानों और पूजा स्थलों पर लंगर पर रोक रहेगी। जिलेभर में सामूहिक भोज और धाम पर प्रतिबंध रहेगा। सभी दुकानें और बाजार रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक बंद रहेंगे।

आवश्यक सामान की ढुलाई वाली गाड़ियों की लोडिंग-अनलोडिंग की छूट रहेगी। यह आदेश उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जारी किए हैं। आवश्यकता होने पर जनहित में कोरोना प्रतिबंधों को लेकर और सख्ती की जा सकती है।

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