हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में होने वाली अंशकालीन मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के लिए नीति को संशोधित कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अब करीब 7814 पद भरे जाएंगे। 186 पद रूल-18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति से भरे गए थे। शेष बचे सभी पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इसमें 80 फीसदी से ज्यादा एलीमेंटरी स्कूल हैं, जहां ये कर्मचारी रखे जाएंगे। शिक्षा सचिव रजनीश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नीति के रूल-7 को बदला गया है। इस रूल में एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी। यह कमेटी अब 30 के बजाय 38 अंकों में से मेरिट बनाएगी।
आठ अंक विधवा, अनाथ और दिव्यांगों के लिए जोड़े गए हैं। प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनके परिवार से एक भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। यह चयन स्कूल आधारित होगा और अंकों का विभाजन भी उसी तरह किया गया है।
एसडीएम ये सुनिश्चित करेंगे कि पद विज्ञापित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसकी सूचना स्कूल और संबंधित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी देनी होगी। विधानसभा सत्र के दौरान हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में नीति को बदला गया था। अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।
ऐसे बनेगी मैरिट
नई नीति के अनुसार स्कूल से दूरी के आठ नंबर मिलेंगे। स्कूल से संबंधित वार्ड से होने वाले प्रत्याशी को आठ नंबर मिलेंगे। अलग वार्ड से हो तो छह नंबर, पड़ोस की पंचायत या शहरी निकाय से होने पर सिर्फ दो नंबर मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता में पांचवीं पास को पांच नंबर और आठवीं पास को आठ नंबर दिए जाएंगे। इससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता के अंक नहीं मिलेंगे।
विधवा, अनाथ और दिव्यांग अभ्यर्थी को आठ नंबर दिए जाएंगे। इनमें से यदि कोई बहुत ही गरीब परिवार है, तो उसके आवेदक को पांच नंबर मिलेंगे। एकल नारी को तीन नंबर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने स्कूल के लिए जमीन दान की है, उन्हें आठ नंबर दिए जाएंगे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और बीपीएल के अभ्यर्थियों को तीन नंबर मिलेंगे।
बेरोजगार परिवार के अभ्यर्थी को भी तीन नंबर दिए जाएंगे। इस तरह कुल 38 अंकों की मेरिट में से नौकरी के लिए चयन होगा।