फोरलेन पर मलबा दिखा, तो ब्लैक लिस्ट होगी कंपनी, एनएचएआई ने जारी किए आदेश

हिमाचल देश में फोरलेन निर्माण के दौरान मलबे के ढेर अब बर्दाश्त नहीं होंगे। एनएचएआई ने निर्माता कंपनी को सख्त निर्देश दिए हैं। चिन्हित जगह से बाहर कंपनियां मलबा फेंकती हैं, तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। एनएचएआई ने बरसात को देखते हुए यह कदम उठाए हैं।

जगह-जगह मलबा फेंकने की वजह से सड़क से निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने के हालात बने हुए हैं। इन्हें देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि फोरलेन पर मलबे के ढेर अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में कालका-शिमला, शिमला-मटौर, कीरतपुर-मनाली, पठानकोट मंडी और पिंजौर-नालागढ़ समेत अन्य एनएच पर यह आदेश लागू रहेंगे।

उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका को बखूबी निभाएं। गौरतलब है कि केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दो दिन पहले ही इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन में पेड़ों को बचाने के आदेश दिए थे।

इसमें उन्होंने पेड़ काटने की जगह उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह स्थापित करने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय मंत्री ने देश भर के इंजीनियरों को यह आदेश दिए थे कि वे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सडक़ों के निर्माण को विश्वस्तरीय पहचान दें। उन्होंने नए एनएच निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ों के एवज में 68 हजार पेड़ लगाने की बात कही है।

ज़रूरी सूचना
आप सभी को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से जगह जगह भूस्खलन होने के कारण यातायात के लिए सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं तथा नदी व नालों का जल स्तर बढ़ने के कारण खतरा बना हुआ है ।

हिमाचल पुलिस आप सभी से अपील करती है कि आप अनावश्यक यात्रा न करें और अपने को सुरक्षित स्थान पर ही रखें।

आपके आस पास यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हो तो उसकी सहायता करें या हिमाचल प्रदेश पुलिस के कंट्रोल रूम No.01772626938, 01772621746 पर या HP SDRF के No. 1070/1077 पर संपर्क करके सूचना दे। हिमाचल प्रदेश पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
द्वारा: हिमाचल प्रदेश पुलिस

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