कोटखाई मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

सीबीआई ने माँगा था 3 महीने का समय

हिमाचल प्रदेश में शिमला के कोटखाई गैंगरेप और मर्डर मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा केस की जांच के लिए जब 3 महीने का समय मांगा तो कोर्ट ने उसे जमकर फटकार लगाई। इस पर कोर्ट ने इतना समय देने से इंकार कर दिया। दरअसल लिफाफे में बंद इस स्टेटस रिपोर्ट को हालांकि कोर्ट में खोला नहीं गया है। सीबीआई ने रिपोर्ट को सीलबंद नहीं किया था ।

 

जज ने लताड़ा

इस पर भी जज ने सीबीआई को लताड़ा और पूछा कि लिफाफे को सीलबंद क्यों नहीं किया गया? तभी इस गलती पर सीबीआई ने कोर्ट से माफी मांगी। हालांकि सीबीआई की अलग-अलग तीन टीमें इस मामले की जांच कर रही है। अब सीबीआई इस मामले में अगली स्टेटस रिपोर्ट 17 अगस्त को सौंपेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई से 14 दिन में पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसकी अवधि बुधवार यानी 2 अगस्त को खत्म हो रही थी। लेकिन सीबीआई ने यह स्टेटस रिपोर्ट अधूरी दी।

यह था मामला

4 जुलाई को कोटखाई की छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के उसकी लाश मिली थी। हालंकि छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है।

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