प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग ने 65-65 हजार रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत 48303 घरों के निर्माण के लिए 65-65 हजार की पहली किस्त जारी की है। ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत 48303 घरों के निर्माण के लिए करीब 314 करोड़ का बजट जारी किया है।
गौर हो कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 92 हजार से अधिक घरों की सौगात दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची जारी कर देश के देश के छोटे राज्यों में से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक 92 हजार 364 घर दिए गए हैं।
पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और 20 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली एक लाख 30 हजार रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त में 65 हजार, दूसरी किश्त में 50 हजार और तीसरी किस्त में 15 हजार रुपए दिए जाते हैं।
पात्र लोगों को विकास खंड अधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है। पीएमएवाई-जी के लिए पंचायत के माध्यम से घर बनाने के लिए पात्र लोगों के नाम भेजे जाते हैं, जिसे विकास खंड अधिकारी वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर माध्यम से पात्र लोगों का चयन किया जाता है।
उधर, ग्रामीण विकास एवं पचायतीराज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि प्रदेश 48 हजार लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण कार्य के लिए और बजट मांगा गया है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
लाभार्थियों का पंजीकरण करते समय पीएमएवाई-जी के दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट दस बहिष्करण मापदंडों को ध्यान में रखना होगा।
बहिष्करण मापदंड -शेष परिवारों से, नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले सभी परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर रखा जाता है।
इसमें मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपए या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसा परिवार, जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य जो 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक कमाता हो, जो आयकर का भुगतान करता हो, पेशेवर कर का भुगतान करता हो, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो, पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि, इन बहिष्करण मापदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाले लोगों को ब्लॉक और जिला स्तर से आवास सॉफ्ट पर मौजूदा रिमांड मॉड्यूल का उपयोग करके ग्राम पंचायत प्रस्ताव अपलोड़ करके हटा दिया जाएगा।