मंडी : कोरोना वायरस के चलते लोकहित में ज़ारी कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सहित जिला मंडी में भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. वहीँ आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे ज़ारी रहेंगी.उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों पर ही रहें और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सहयोगी बनें.मंडी के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए तत्पर है. मंडी जिला के एसपी गुरदेव चंद शर्मा का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान लोग कर्फ्यू का पालन करें व बेवजह न घूमें. जबरन जिलों में घुसने, बेवजह घूमने और लॉकडाउन का पालन न करने के जुर्म में मामले दर्ज़ हुए हैं तथा ऐसी कार्यवाही ज़ारी रहेगी. मंडी जिला में होम क्वारनटाईन व लॉक डाउन के आदेशों की अवहेलना करने पर 14 मामले दर्ज़ हो गए हैं वहीँ सरकाघाट में एक घर में भागवतकथा करवाने पर भी केस दर्ज़ किया गया है व कथा रोक दी गई है.
जानकारी के लिए यहाँ करें फोन
मंडी के उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए तत्पर है. कर्फ्यू से जुड़ी किसी समस्या अथवा स्पष्टीकरण के लिए लोग आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1077,01905-226201,202,203 या 204 पर काल कर सकते हैं.
अवहेलना पर 14 लोगों पर केस दर्ज़
मंडी जिला में होम क्वारनटाईन व लॉक डाउन के आदेशों की अवहेलना करने पर 14 मामले दर्ज़ हो गए हैं वहीँ सरकाघाट में एक घर में भागवतकथा करवाने पर भी केस दर्ज़ किया गया है व कथा रोक दी गई है.
बेवजह न घूमें
मंडी जिला के एसपी गुरदेव चंद शर्मा का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान लोग बेवजह ने घूमें. जबरन जिलों में घुसने, बेवजह घूमने और लॉकडाउन का पालन न करने के जुर्म में मामले दर्ज़ हुए हैं तथा ऐसी कार्यवाही ज़ारी रहेगी.केवल आवश्यक सेवाओं व उनसे सम्बन्धित लोगों के अलावा बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी.
इकट्ठे ने हों 5 से ज्यादा लोग
कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे न हों. हर दिन सुबह 10 से 2 बजे तक राशन,करियाना,फल सब्जी,दूध, ब्रेड,मीट मछली,बिना पका खाने के सामान की दुकानें,मेडिकल स्टोर व चश्में की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा पेट्रोल पम्प,गैस एजेंसियां व उनके गोदाम खुले रहेंगे. इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी. सेना,एम्बुलेंस,फायर बिग्रेड तथा आपातकालीन वाहनों व आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर छूट रहेगी.