शिमला : कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने सभी प्रकार के भीड़ वाले आयोजन पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के नियमों को लागू करते हुए प्रदेश में भीड़ इकट्ठी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों के तहत हिमाचल में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल, धार्मिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक समूह इकट्ठे नहीं होंगे।
ज़ारी हुई अधिसूचना
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इस आधार पर अब प्रदेश में शादी-विवाह से लेकर किसी प्रकार के भीड़ वाले समारोह आयोजित नहीं होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के भीड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। राज्य के सभी उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को इन आदेशों की तुरंत प्रभाव से पालना करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्लॉज-3 में हिमाचल प्रदेश एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशनर्ज-2020 को अधिसूचित किया है। इसके तहत अधिसूचना संख्या एचएफडब्ल्यू-ए-ए(3)1/2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 जारी की है। उल्लेखनीय है कि सरकारी बैठकों व गैर सरकारी आयोजनों को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त असमंजस की स्थिति में थे। इसके अलावा सामाजिक समारोहों व राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसके चलते सभी जिलों के उपायुक्त राज्य सरकार से एडवायजरी मांग रहे थे। लिहाजा राज्य सरकार ने मंगलवार शाम उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने के बाद यह निर्णय लिया कि कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए भीड़ वाले सभी आयोजन रोक दिए जाएं। इसके तहत अब प्रदेश में राजनीतिक रैलियां व बैठकें भी नहीं हो सकेगी।
बैठकों पर लगा प्रतिबंध
इसके अलावा भारी भीड़ वाली सरकारी व गैर सरकारी बैठकों का भी आयोजन नहीं होगा। बेशक प्रदेश में इस समय शादियों का मुहुर्त नहीं है। बावजूद इसके राज्य में 31 मार्च की अधिकारियों-कर्मचारियों की रिटायरमेंट के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके अलावा जन्मदिवस व अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर लोग असमंजस में थे। नवरात्रों के दौरान कई प्रकार के भंडारे व भागवत कथा आयोजन के कार्यक्रम प्रस्तावित थे। इसके अलावा खेल गतिविधियों को लेकर भी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं थी। भाजपा की मंडल तथा जिला की बैठकें इसी महीने आयोजित होनी थीं। अब इन आदेशों के कारण फिलहाल इस प्रकार के सभी आयोजनों पर रोक रहेगी।
बजट की शेष बैठकों पर संशय
इन आदेशों के बाद अब विधानसभा बजट सत्र की शेष बैठकों के आयोजन पर भी संशय बन गया है। अगले सप्ताह सोमवार (23 मार्च) से विधानसभा बजट सत्र शुरू होनी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा बजट सत्र पिछले शनिवार को 23 मार्च तक स्थगित किया है। लिहाजा 23 मार्च से एक अप्रैल तक प्रस्तावित बजट सत्र की बैठकें इन आदेशों के बाद स्थगित हो सकती है।
सरकार सर्तक
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल में कोरोना वायरस के अब तक आठ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सेनेटाइजर तथा मास्क की आपूर्ति सामान्य की जाएगी। इसके ज्यादा दाम वसूलने वालों के खिलाफ विभागीय अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई की शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है। मंगलवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिला व राज्य स्तर पर स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य तथा जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा हेल्पलाइन 104 को भी सक्रिय किया गया है। राज्य तथा जिला रैपिड प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।