तबादला नियम बदले, ट्राइबल-हार्ड एरिया में कर्मचारियों की रिलीविंग एकदम नहीं

हिमाचल में डिफिकल्ट, हार्ड, ट्राइबल और मोस्ट डिफिकल्ट एरिया घोषित किए गए क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पर रिलीविंग का नया फार्मूला लागू नहीं होगा।

राज्य सरकार ने तबादलों की व्यवस्था में यह फेरबदल किया है। इस बारे में मुख्य सचिव की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को नये निर्देश भेजे गए हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर की सूरत में जॉइनिंग टाइम 30 किलोमीटर के भीतर एक दिन और 30 किलोमीटर से बाहर 5 दिन अधिकतम तय कर दिया था। इस डेडलाइन का पालन करवाने के लिए ट्रांसफर के बाद कर्मचारियों की रिलीविंग के लिए भी नया शेड्यूल बनाया गया।

इसमें 30 किलोमीटर वाली ट्रांसफर में एक दिन और 30 किलोमीटर से बाहर वाली ट्रांसफर में भी 5 दिन अधिकतम रिलीविंग के लिए रखे गए। क्योंकि कर्मचारियों का जॉइनिंग टाइम रिलीविंग से गिना जाता है, इसीलिए यह निर्देश नए सिरे से जारी किए गए थे।

लेकिन अब इनमें बदलाव किया गया है कि रिलीविंग टाइम के नए निर्देश ट्राइबल और हार्ड एरिया में लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि आजकल कर्मचारी ट्रांसफर का दौर चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने क्लास 3 और क्लास 4 के तबादलों के लिए संबंधित मंत्रियों को अधिकृत कर रखा है, इसीलिए इन तबादलों में भी ये नए निर्देश लागू होंगे।

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