प्रदेश में भवन एवं निर्माण से जुड़े हुए हज़ारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से भवन व अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोग जो सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित थे, अब पंचायत सचिव के प्रमाण पत्र से कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टे्रशन करवा पाएंगे।
18 से 60 आयु वर्ग के मिस्त्री-पेंटर-प्लंबर, बेल्डर-इलेक्ट्रिशियन-कॉरपेंटर, मजदूर सहित हेल्पर व अन्य किसी भी निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति पंजीकरण करवा पाएगा।
इसके लिए बोर्ड का आवेदन प्रपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज दो फोटोग्राफ, परिवार नकल व बैंक डिटेल के साथ अप्लाई कर पाएंगे। कल्याण बोर्ड की विभिन्न 13 योजनाओं की सुविधा उन्हें, उनके परिवार-बच्चों को भी मिल पाएगी।
इससे पहले अब तक मात्र ठेकेदारों व मनरेगा मजदूरों का ही पंजीकरण किया जाता था, जिससे वर्षों काम करने वाले अन्य लोग पूरी तरह से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद बड़ा वंचित वर्ग सुविधाओं से जुड़ पाएगा।
वहीं कामगार कल्याण बोर्ड ने भी अपने संबंधित जिलों के बीडीओ-पंचायतों संग नगर निकायों को नई नोटिफिकेशन भेज दी है। इससे स्थानीय लोगों को अपने संबंधित पंचायत व निकायों में पहुंचकर एक वर्ष में 90 दिन कार्य का प्रमाण-पत्र लेकर बोर्ड में अपने अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करवा सकेंगे।
उधर, भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के लेबर वेलफेयर ऑफिसर लोकेश शर्मा ने बताया कि नई नोटिफिकेशन के तहत पंचायत सचिव व निकायों में ईओ के प्रमाणपत्र के आधार पर पंजीकरण सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी बीडीओ-पंचायत व निकायों को नई नोटिफिकेशन प्रेषित कर दी गई है।
शादी के लिए वित्तीय सहायता 51 हज़ार, मातृत्व पितृत्व प्रसुविधा महिला को 25 हज़ार-पुरुष छह हज़ार, चिकित्सा सहायता 50 हज़ार आउटडोर, एक लाख इंडोर व पांच लाख गंभीर बीमारी पर,
शिक्षा हेतु बच्चे की एजुकेशन पर 8400 से एक लाख 20 हज़ार तक, पेंशन सुविधा 60 आयु बाद एक हज़ार, विकलांगता पेंशन, अंतिम संस्कार हेतु 20 हज़ार, मृत्यु सहायता चार लाख दुर्घटना व प्राकृतिक पर दो लाख,
बेटी जन्म उपहार योजना में 51 हज़ार की एफडी, दिव्यांग बच्चों की योजना पर 20 हज़ार प्रतिवर्ष, विधवा पेंशन योजना में 1500 प्रतिमाह, होस्टल सुविधा में बच्चों को होस्टल पर रहने पर 15 से 20 हज़ार राशि
व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 50 हज़ार की राशि भी पीएमएवाई या एमएवाई योजना के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी।