हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में कैबिनेट ने चर्चा की। दिसंबर में चुनाव करवाना प्रस्तावित हैं। लेकिन पंचायत चुनाव तय समय पर होना मुश्किल है।
हिमाचल कैबिनेट: चुनाव से पहले पंचायतों का होगा पुर्नगठन, मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाया, नौकरियों पर भी फैसला, कैबिनेट ने आपदा से प्रदेश के हालात पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पंचायत चुनाव समय पर न होने के संकेत दिए।
चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में अभी सड़क व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई है। इसके अलावा पंचायत चुनाव से पहले की कई औचारिकताएं भी अभी बाकी हैं, इन्हें पूरा करने के बाद ही चुनाव की तिथि को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
पंचायतों का पुर्नगठन होगा
हिमाचल में पंचायतों को रि-ऑर्गेनाइज यानी पुर्नगठन करने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। कैबिनेट ने पंचायतीराज विभाग को इस संबंध में आदेश दिए हैं।
नगर निगम मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाया
हिमाचल के नगर निगम में महापौर व उप महापौर का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। पहले ढाई साल बाद नए सिरे से महापौर व उप महापौर को पार्षदों में से चुना जाता था। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
होती थी हॉर्स ट्रेडिंग
कैबिनेट के बाद पत्रकारों से बातचीत में उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि महापौर व उप महापौर के ढाई साल के कार्यकाल की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। इसे देखते हुए कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है
अब विशेष पैकेज पूरे प्रदेश में मिलेगा
आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज अब पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी इसके तहत राहत राशि केवल मंडी जिला को ही दी जा रही थी। मगर अब पूरे प्रदेश में जिनके मकान नष्ट हुए हैं, उन्हें चार लाख रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मानसून में जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें डेढ़ लाख रुपये एक ही किस्त में दिए जाएंगे।
1500 करोड़ के स्पेशल पैकेज पर की चर्चा
उन्होंने कहा-कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज को लेकर भी चर्चा की गई। मगर अब तक केंद्र से राहत राशि नहीं मिली। फिर भी राज्य सरकार अपने कोष से आपदा प्रभावितों की मदद करेगी।
आपदा प्रभावितों को 4 लाख रुपये की किस्त मिलेगी पहले
आपदा प्रभावितों को चार लाख रुपये पहली किस्त के रूप में मिलेंगे। कुल 7 लाख रुपये सरकार आपदा प्रभावितों को घर निर्माण के लिए देगी। बरसात के मौसम में आपदा के कारण सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। सरकार इन लोगों को नए सिरे से बसाने के लिए सहायता राशि देगी।
अनुबंध कर्मियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश
कैबिनेट ने राज्य के पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया।
3 प्राइमरी स्कूल खुलेंगे
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 800 प्रधानाचार्य के पद भरने को लेकर मामला विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। सोलन जिले में तीन प्राथमिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। बद्दी क्षेत्र में ये स्कूल खुलेंगे।
1000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तबदील किया जाएगा
हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत परिवहन विभाग को 1000 मौजूदा डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रविधान किया गया है।
जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका फेज-2) के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल उपविधियां तैयार करेगी।
इस समिति में ग्राम विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।
सोलर पॉवर प्रोजेक्ट पर सब्सिडी
कैबिनेट ने ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना में संशोधन को मंजूरी दी। अब यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना कहलाएगी, जिसके तहत 100 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक के प्रोजेक्ट्स पर जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
नाहन मेडिकल कॉलेज का होगा विस्तार
नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई चयनित भूमि पर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नई पीजी और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की अनुमति को नियमित करने के लिए विभाग को पश्च प्रभाव से स्वीकृति दी गई।
नोडल एजेंसी घोषित करने का निर्णय
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना, और हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को फार्मा उद्योग हेतु स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन और आपूर्ति का नोडल एजेंसी घोषित करने के निर्णय भी लिए गए।
टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल खोलने को मंजूरी
कैबिनेट ने हिमाचल में टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल को खोलने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसे टूरिज्म सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधीन खोला जाएगा।
इसके खुलने से टूरिज्म के प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी नहीं होगी। 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट की इस काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी। विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र 14 दिन के भीतर देने होंगे।































