शिमला। सुर्खियों में रही राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद पर शिमला के चक्कर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट ने दो महीने के भीतर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं।
यानी कि मस्जिद के तीन फ्लोर डिस्मेंटल होंगे। हालांकि मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने खुद माना था कि अढ़ाई मंजिल हम खुद ही डिस्मेंटल कर देंगे, लेकिन कोर्ट ने तीन मंजिल डिस्मेंटल करने को कहा है। क्योंकि यह तीन मंजिल अवैध हैं।
मस्जिद की तीन मंजिल गिराने का काम वक्फ बोर्ड की निगरानी में होगा। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी यह भी साबित नहीं कर सका है कि जहां मस्जिद बनी है, वह उनकी जमीन है।
साथ ही संजौली मुस्लिम वेलफेयर कमेटी है भी या नहीं, इसका भी कोई रिकार्ड नहीं है, क्योंकि न तो इसके सदस्यों के बारे में पता है और न ही इसके प्रधान के बारे में। बता दें कि मस्जिद का केस पिछले 15 साल से चल रहा है और अब जाकर कुछ कार्रवाई होने लगी है।