दिहाड़ीदारों का होगा पांच लाख का बीमा

हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों का पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। राज्य वित्त विभाग ने समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित, अनुबंध, दिहाड़ीदार, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है।

इसके अनुसार इस योजना को आवश्यक आधार पर लागू किया गया है। इन तमाम वर्गों के कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन, दिहाड़ी या मानदेय से 200-200 रुपए प्रीमियम के रूप में काटे जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी विभाग, बोर्ड और निगम अपने डीडीओ से प्रति कर्मचारी 200-200 रुपए कटवाएंगे और इस प्रीमियम को एक निर्धारित खाते में जमा करेंगे।

चूंकि, इस योजना को लागू करना अनिवार्य किया गया है, इसलिए वे ऐसा करेंगे। दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख, पूरी तरह से अक्षम होने पर भी पांच लाख रुपए, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर भी पांच लाख रुपए, एक आंख और किसी एक अंग की क्षति होने पर दो लाख रुपए का क्लेम देय होगा।

मृत्यु होने की सूचना पर इस संबंध में कर्मचारी के कानूनी वारिस को 30 दिन में देनी होगी। क्लेम के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति आदि दस्तावेज भी देने होंगे। उपयुक्त अथॉरिटी को मृत्यु प्रमाणपत्र भी देना होगा।

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