लोक निर्माण विभाग में अब 5000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। भर्तियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही पुलिस पे-बैंड पर भी फैसला आ गया है। गुरुवार को कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
दोपहर बाद करीब तीन बजे शुरू हुई और शाम करीब आठ बजे तक जारी रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सबसे अहम फैसला 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को उच्च वेतन संरचना प्रदान करने का रहा। नए हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतन) नियम-2022 के बाद से कांस्टेबलों को उच्च पूर्व-संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को काल्पनिक आधार पर प्रदान किया है।
यह पहली जनवरी 2022 से प्रभावी और जनवरी, 2016 से लागू होंगे। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण के प्रासंगिक कारक के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग में सड़कों के रख-रखाव और अन्य शासकीय कार्यों के लिए 5000 श्रमिकों की भर्ती के लिए नीति के मसौदे को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इनकी नियुक्ति 4500 रुपए मानदेय पर की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक शुरू करने को मंजूरी दी गई।
इन मोबाइल क्लीनिकों में दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक कम पहुंच वाले लोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दवा के वितरण, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाओं, टीकाकरण सुविधाओं और प्रक्रियाओं सहित परीक्षण, परामर्श, नुस्खे की सुविधाएं होंगी।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और कवरेज में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मंत्रिमंडल ने पात्र श्रेणियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2022 में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट में महिलाओं और विकलांगों को मिलने वाला अनुदान 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव, गैर-सरकारी और अन्य सदस्यों की सेवाओं के नामांकन, नियुक्तियों और अन्य नियमों और शर्तों को विनियमित करने के दिशा-निर्देशों को भी अपनी मंजूरी दे दी है। उधर, कैबिनेट की बैठक में उपतहसील तहसील मंडप के तहत मंडी जिला के बनेरडी में कानूनगो सर्किल बनाने का भी निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिला के पटवार अंचल भमनोली से मोहल भुठ को बाहर कर इसे पटवार सर्कल बछूछ में शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
कुल्लू जिला में पार्टवार सर्कल खराहल को विभाजित/पुनर्गठन करके दो नए पटवार सर्कल बनाने का भी निर्णय लिया। ये दो पटवार मंडल होंगे चिंजा और चांसरी। कैबिनेट में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप विकास खंड उदयपुर लाहुल-स्पीति को विकासखंड में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला की उप तहसील कोटला के पटवार अंचल नधोली से मुहल कल्दू को हटाकर जवाली तहसील के पटवार अंचल हरियां में शामिल करने का भी निर्णय लिया।
साथ ही कांगड़ा जिला की उप तहसील गंगथ के अंतर्गत पटवार मंडल सुखर में द्विभाजित/संगठित कर दो नए पटवार मंडल धनेती, गरलन एवं अनोह के सृजन को भी अपनी सहमति प्रदान की। कैबिनेट ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बिलासपुर जिला की घुमारवीं तहसील के हरलोग में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के पटवार अंचल मेंझा को निकाल कर उपतहसील सुलह में शामिल करने के अलावा पटवार अंचल के बाग वुहला को निकालकर पालमपुर तहसील में शामिल करने का भी निर्णय लिया। साथ ही पटवार अंचलों परलोग, सरत्योल को भी निकालने की सहमति दी।
मंत्रिपरिषद ने हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में सावधि ऋण के लिए 200 बसें और पांच टेंपो खरीदने के लिए 6.71 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 69 करोड़ लेने का फैसला किया है। सोलन जिले के शासकीय डिग्री कॉलेज कंडाघाट में विज्ञान, भूगोल एवं शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं प्रारंभ करने के साथ-साथ छात्रों की सुविधा के लिए सहायक प्राध्यापकों के छह पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने जिला मंडी जिला के ग्राम पंचायत खोलानल के ग्राम सैमपुर तथा ग्राम पंचायत कून के ग्राम दरहाल में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र के निहरी में नया शिक्षा खण्ड बनाने के लिए शिक्षा खण्ड सुंदरनगर-2 एवं करसोग-2 के पुनर्गठन को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा कुद और स्कूल भी मंजूर किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कुल्लू जिला के राजकीय हाई स्कूल प्रिनी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय हाई स्कूल प्रिनी रखने का भी निर्णय लिया गया।
माननीयों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स
मंत्रियों को आयकर में छूट कैबिनेट ने खत्म कर दी है। अब उन्हें व्यक्तिगत तौर पर टैक्स भरना होगा। मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम-2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम-1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। माननीयों का आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है, उसका अब व्यक्तिगत सदस्य ही भुगतान करेंगे।
भैंसों की खरीद पर भी मिलेगा अनुदान
उन्नत डायरी विकास परियोजना के तहत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भैंस की न्यूनतम इकाई और राज्य के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम पांच गाय या पांच भैंसों को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। इस गतिविधि के तहत पशुओं की खरीद के लिए अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीनी कृत कृषि उपकरण, कंबाइन और हार्वेस्टर सहित अन्य गतिविधियां शामिल हैं।