शिमला : आठ साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के बाद वर्कचार्ज स्टेटस से जुड़ी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट ने एक साथ सैंकड़ों मामलों पर सुनवाई करने के पश्चात यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट द्वारा पारित इस फैसले का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।
जिन कर्मचारियों को आठ साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के पश्चात वर्कचार्ज स्टेटस नहीं दिया गया था और वह पुरानी पेंशन का लाभ लेने से वंचित हो गए थे।
साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों व प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इन मामलों पर अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश एए सैयद व न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के समक्ष आए कर्मचारियों को वित्तीय लाभ याचिका दाखिल करने से तीन वर्ष पूर्व से लागू माने जाएंगे।