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हिमाचल में अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ लगेगा ग्रीन टैक्स

हिमाचल सरकार ने लंबे समय बाद केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए अब राज्य में गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेती बार लोगों को फीस के साथ ग्रीन टैक्स भी चुकाना होगा।

इसी संशोधन में पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर के लिए फीस और सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। यह अधिसूचना परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजिम ने जारी की है।

राज्य सरकार ने इस फीस में संशोधन के लिए 29 मई, 2023 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन एक महीने की अवधि में कोई आपत्ति नहीं आई।

इसके बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी हुई है। इसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स के रूल 40-ए में संशोधन किया गया है।

इसमें कहा गया है कि गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट देने वाले केंद्रों के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी शहरी क्षेत्रों में 15000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए होगी।

गाड़ियों की चैकिंग करने की अथॉराइजेशन फीस भी बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ी के 4000-4000 और पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाले वाहनों के 8000 रुपए अब चुकाने होंगे। यही फीस रिन्यूअल के लिए भी होगी।

अब ये होंगी नई दरें

एजेंसी द्वारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने के लिए गाड़ी के मालिक से ली जाने वाली फीस में बदलाव किया गया है। टू व्हीलर के सर्टिफिकेट के लिए अब 100 रुपए देने होंगे, जिसमें 20 रुपए ग्रीन टैक्स है।

थ्री व्हीलर को 120 रुपए चुकाने होंगे और इसमें भी रुपए 20 ग्रीन टैक्स है। फोर व्हीलर पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों के लिए 130 रुपए शुल्क होगा, जिसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स शामिल है।

डीजल फोर व्हीलर वाहनों के लिए 150 रुपए शुल्क होगा जिसमें सबसे ज्यादा 40 रुपए ग्रीन टैक्स है। यह अधिसूचना अब हिमाचल में लागू हो गई है।

सेब और आलू के लिए ट्रकों का एसआरटी माफ

सेब और आलू की ढुलाई के लिए हिमाचल आने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों का एसआरटी अब माफ कर दिया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे में अभी अधिसूचना जारी कर दी है।

नेशनल परमिट के तहत कवर न होने वाले ट्रकों के लिए यह राहत हिमाचल सरकार देगी। हालांकि स्पेशल रोड टैक्स में यह छूट सिर्फ दो अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच ही मिलेगी। इसके बाद फिर से स्पेशल रोड टैक्स इन वाहनों पर लागू हो जाएगा।

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