हिमाचल में वाहनों की टोल टैक्स दरें हुईं फाइनल

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की पथकर दरें यानी टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। इस संबंध में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नियत अवधि में कोई भी आपत्ति व सुझाव न आने के बाद इसे ही अंतिम रूप दे दिया गया है और अधिसूचना जारी कर दी गई है।

चालू वित्त वर्ष में ये हैं टोल टैक्स की दरें
अधिसूचना के अनुसार चालू वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम-1975 की धारा 3 के तहत अब भारी मालवाहक वाहन जिनकी लदान क्षमता 250 क्विंटल है,
उनसे प्रतिदिन 720 रुपए, 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल से कम से 570, 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल से कम से 320, 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक वाहनों से 170,
छोटे मालवाहक वाहन जिनकी क्षमता 20 क्विंंटल से कम है, उनसे 130 रुपए, यात्री वाहन बैठने की क्षमता 12 यात्रियों से अधिक 180, यात्री वाहन निजी वाहन सहित बैठने की क्षमता 6 से 12 तक 110 रुपए,
अन्य हल्के मोटर वाहन जो कि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों और बैठने की क्षमता 5 हो, उनसे 70 रुपए, टोल बैरियर के 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहनों के मालिकों से 70 रुपए, सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक अनुज्ञश्रा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टरों से 70 रुपए,
मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा से 30 रुपए की दर से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसी प्रकार इसे प्रति तिमाही व प्रतिवर्ष के हिसाब से भी इसकी दरें निर्धारित की गई हैं।

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